असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामला: हाइकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा
रांची। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को प्रार्थी विवेक हर्षिल के द्वारा दाखिल एलपीए पर सुनवाई हुई। उक्त याचिकाकतार्ओं की ओर से हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, सुभाशीष रसिक सोरेन और सौरव अरुण ने पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा कि 186 अभ्यर्थियों में कितने लोगों का सर्टिफिकेट आइटीपीआइ 10/8/2020 से पहले का है या उसके बाद का। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों के आवेदन पत्र भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी को होगी। बता दें कि एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर(इंडिया)में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी। इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए।लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब डबल बेंच में एलपीए दायर की गई है।