जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी पूर्व चैयरमैन है मुखे
रांची। गुरूमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरमुख सिंह मुखे की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुखे को राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिका खारिज होने ने मुखे को बड़ा झटका लगा है। गुरूमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा। यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चैयरमैन के पद पर थे। यह मामला जमशेदपुर जिÞले से जुड़ा हुआ है।
गुरमुख सिंह मुखे को राहत देने से
हाईकोर्ट का इनकार, याचिका खारिज
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