इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला
रांची। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाज़त दे दी है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था। 27 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू भी किया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक के साथ भी याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद सर्वे जारी रखने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील की गई थी कि अगर सर्वे किया जाएगा तो उससे ज्ञानवापी मस्जिद को नुकसान पहुंच जाएगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुनवाई के दौरान अदालत में कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं थीं, जिनमें एसआई अधिकारियों के हाथ में फावड़ा दिखा। हाइ कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि एएसआई सर्वे से परिसर को कोई नुक़सान होने का ख़तरा नहीं है।