चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा 60 लाख जुर्माना

By | February 21, 2022

मो सईद को 5 साल की सजा, 1.50 करोड़ जुर्माना, त्रिपुरारी मोहन को 2 करोड़ जुर्माना

रांची। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही उन्हें 60 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने आॅनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।

लैपटाप पर लालू ने सुनी अपनी सजा
लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटाप उपलब्‍ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी।

किसे कितनी सजा व कितना जुर्माना
लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना
मोहम्मद सईद को 5 साल सजा, 1.50 करोड़ जुर्माना
जगमोहन लाल को 4 साल सजा, 1 करोड़ जुर्माना
आरके राणा को पांच साल की सजा
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 5 साल की सजा, 2 करोड़ जुर्माना
इनको मिला सबसे अधिक सजा, इन्हें सबसे अधिक दंड

सबसे ज्यादा जुर्माना त्रिपुरारी मोहन को
चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई है। जिन लोगों को वारंट जारी हुआ था, वे लोग भी आज अदालत पहुंचे थे। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है, कि अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दो करोड़ रुपये सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं। वहीं अधिकतम जुर्माना जिस दोषी पर लगाया गया है वह त्रिपुरारी मोहन प्रसाद हैं।

वकील बोले हाईकोर्ट में करेंगे अपील
लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा मिलने के बाद वकील ने कहा है कि हम सीबीआई विशेष न्यायधीश की अदालत के फैसले के खिला‍फ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

कौन कौन लोग है दोषी
लालू यादव समेत जिन लोगों को दोषी करार किया गया था उनमें चार राजनीतिज्ञ, एक आइएएस, एक आइआरएस, दो ट्रेजरी आॅफिसर, 32 पशुपालन हैं। अदालत ने लालू यादव सहित शेष 40 अभियुक्तों के लिए सजा के बिंदु पर आज तिथि निर्धारित की थी। इन अभियुक्तों को फैसले के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जबकि जिन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

लालू यादव के पेइंग वार्ड के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा
लालू प्रसाद यादव के पेइंग वार्ड के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। जेल प्रशासन के अलर्ट होने के साथ पुलिस प्रशासन ने भी वहां मजिस्ट्रेट और कुछ नए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है। लालू यादव के पेइंग वार्ड में किसी को अभी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

चार मामलों में मिल चुकी है सजा
चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू यादव को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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