नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी 3.5 महीने में बरी

By | August 31, 2022

रांची के प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज के थे छात्र थे आरोपी


रांची। दलादली चौक पर नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने पांचों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज आसिफ इकबाल ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पांचों आरोपियों की रिहाई का फैसला सुनाया। इस मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने अदालत में पैरवी की थी। राजधानी के इस चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में महज 3.5 महीने के अंदर सुनवाई पूरी कर आरोपियों की रिहाई होना किसी अजूबे से कम नहीं है।


क्या था मामला


11 मई 2022 को रांची में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई। घटना रातू के एक रेस्टोरेंट के बाहर का था। रेस्टोरेंट के बाहर लगी कार को देखकर गश्ती कर रही डीएसपी अंकिता को शक हुआ। कार चेक करने पर उसमें पांच युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले जबकि अंदर बैठी छात्रा रो रही थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रातू थाने ले गई। सभी आरोपी धुर्वा के थे। वे रांची के प्रतिष्ठित स्कूल-कॉलेज के छात्र थे।


कुल आठ गवाहों की हुई थी गवाही


इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गयी, जिसमें केस आईयो के अलावा डॉक्टर भी शामिल थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस केस की विक्टिम नाबालिग बच्ची द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से इंकार कर दिया गया। पुलिस द्वारा केस के संदर्भ में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए अदालत ने आरोपियों को बरी करने का निर्देश दिया है।



जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड : एडवोकेट प्रितांशु


इस मामले में आरोपियों के एडवोकेट प्रितांशु कुमार सिंह ने गांडीव से बात करते हुए कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत और अभियोजन पक्ष का बेहतर सहयोग मिला, तभी इतना जल्दी इस मामले में कोर्ट फैसले पर पहुंच सका। उन्होंने कहा कि ई-पोर्टल से गवाहों को बुलाने में काफी समय की बचत हुई।

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