रांची। भाजपा नेत्री से रेप के प्रयास मामले में डिस्चार्ज पिटिशन के खारिज होने को चुनौती देने वाली विधायक ढुल्लू महतो की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं भाजपा नेत्री की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला ने पैरवी की। धनबाद की निचली अदालत ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण मामले में संज्ञान लिया था। धनबाद की निचली अदालत में ढुल्लू महतो की ओर से 28 मार्च 2022 को मामले में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के पश्चात निचली अदालत ने 20 मई 2022 को ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था। जिसे ढुल्लू महतो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि भाजपा नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप के प्रयास मामले में कतरास थाना में कांड संख्या 178/ 2019 दर्ज कराई थी।