रांची। रिनपास की डॉ जयती शिमलई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कांके के सोनू मुंडा ने अपने अधिवक्ता अभय मिश्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि रिनपास कैंपस में विक्षिप्त महिला कार की चपेट में आने से घायल हुई थी। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले में रांची सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इस केस से जुड़े कई गवाहों को अपने पद के प्र•ााव से बयान बदलने का दबाव बना रही हैं। इसीलिए जब तक वह रिनपास में पदस्थापित रहेंगी। तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। याचिका में जयती शिमलई, कांके थाना प्रभारी और इस केस के जांच अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। ज्ञात हो कि अप्रैल माह में रिनपास की एक महिला मरीज की रिम्स में मृत्यु हो गई थी। मरीज की मौत के बाद रिनपास ने यह कह दिया गया कि महिला पेड़ से गिर गई थी।