Ranchi : बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को दस साल की सजा सुनायी गयी. रांची व्यवहार न्यायालय ने पिछले दिनों दोनों को दोषी करार दिया था. इसके बाद गुरुवार को सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए सजा दी गयी. साथ ही पांच -पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
2016 में दर्ज किया गया था बड़कागांव गोली कांड मामला
इस मामले की सुनवाई रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई .इसके पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हजारीबाग के बड़कागांव गोली कांड मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था. जानकारी हो कि योगेंद्र साव को गोली कांड के कई गंभीर आरोपों के तहत पहले भी जेल भेजा गया है.
क्या है मामला
बड़कागांव गोलीकांड 2015 में हुआ था. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था.
आंदोलन तेज होने पर प्रशासन और सरकार के साथ कई दौर की बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव और हिंसक झड़प हुई. इस मामले में योगेंद्र साव पर दो दर्जन से अधिक मामले में दर्ज किये गये थे. इनमें से 11 मामलों में साव बरी हो चुके है