रांची | वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी कोर्ट द्वारा गवाहों की संख्या 15 निर्धारित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने समरीलाल की याचिका को खारिज कर दी. उक्त चुनाव याचिका में प्रतिवादी समरीलाल की ओर से 35 प्राइवेट गवाहों की सूची हाई कोर्ट को सौंपी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 24 नवंबर 2022 को 15 गवाह लाने की अनुमति दी थी. विधायक समरीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.