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रानी चिल्ड्रेन और जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल के संचालक अरोप गठित डॉ. राजेश कुमार, डॉ. सुधीर कुमार के खिलाफ चलेगा सीबीआई मुकदमा

by Gandiv Live
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आरोपियों की डिस्चार्ज पिटिशन हो चुकी है खारिज

रांची। आरआरडीए के अधिकारियों के साथ सांठगाठ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अस्पताल निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के मामलें में सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच लोगों के खिलाफ आरोप गठित कर दी है। नक्शा विचलन से जुड़े 11 साल पुराने मामले में रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के संचालक डॉ. राजेश कुमार, जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल के निदेशक डॉ. सुधीर कुमार एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आरोप गठित किया गया। कोर्ट ने इनके खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया। जिसे आरोपियों ने इनकार किया। डॉ. राजेश कुमार और डॉ. सुधीर कुमार की डिस्चार्ज पिटिशन को ईडी कोर्ट ने 12 सितंबर को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इनके खिलाफ आरोप गठित हुआ है।

डिस्चार्ज पिटिशन हुई थी खारिज
इस मामले में रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के संचालक डॉ. राजेश कुमार, जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल के निदेशक डॉ. सुधीर कुमार के साथ सुरेंद्रर नाथ मंडिलवार, राम कुमार सिंह, उमेश प्रसाद सिंह, अनुपम तिर्की, बिनोद कुमार सिंह के खिलाफ सीबीआई ने 25 मार्च 2011 को केस दर्ज किया था। मामले में सभी आरोपियों की डिस्चार्ज पिटिशन सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज किया था केस
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। जिसमें नक्शा विचलन करने का आरोप सही पाया गया था। सीबीआई ने पाया कि उपनियमों के प्रावधानों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। जिसमें आरआरडीए के अधिकारियों ने पदों का दुरुपयोग कर, बिल्डरों, फर्मों व कंपनियों द्वारा आपराधिक साजिश में शामिल होकर नक्शा विचलन किया गया।

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इन धाराओं के तहत चलेगा मुकदमा
सभी आरोपियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 13(2),13(1)(डी) और आईपीसी की धारा 120 एवं 420 की धारा के तहत मुकदमा चलेगा।

2013 में सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट
सभी आरोपियों के खिलाफ 25 मार्च 2011 को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरआरडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर अस्पताल निर्माण के लिए नक्शा पास कराने से जुड़ा हुआ है। जांच के बाद सीबीआई ने वर्ष 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी।

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